ट्रिब्यूनल ने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को दी राहत, सरकार को कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए 'थर्ड जेंडर' विकल्प दिए जाने का दिया निर्देश

मुंबई, महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए दूसरे ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को आवेदन करने की अनुमति दी जाए. ट्रिब्यूनल ने राज्य को 4 दिसंबर तक भर्ती आवेदन पत्र में पुरुष और महिला के अलावा 'अन्य लिंग' के रूप में तीसरा विकल्प दिए जाने का निर्देश दिया. दरअसल, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद ट्रांसजेंडर निकिता मुख्यादल ने ऑनलाइन आवेदन करने की कोशिश की. हालांकि, ऑनलाइन आवेदन में केवल दो लिंग पुरुष और महिला का विकल्प चुनने की अनुमति देता है. इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कोई विकल्प नहीं है. भर्ती नोटिस ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करता है.
एमएटी ने एक अन्य ट्रांसजेंडर उम्मीदवार द्वारा दायर आवेदन में 14 नवंबर को निर्देश दिया था कि इस साल कांस्टेबलों की चयन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए कम से कम एक पद आरक्षित किया जाए. इसके अलावा 18 नवंबर को राज्य को सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अन्य लिंग का विकल्प जोड़ने और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानकों और परीक्षणों के मानदंड तय करने का निर्देश दिया गया. ट्रिब्यूनल के निर्देश को राज्य सरकार के अमल में नहीं लाने के बाद 25 नवंबर को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के आवदेन फॉर्म जमा करने की समय सीमा को 8 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया.