केरल हाईकोर्ट से सनी लियोनी को राहत! अगली सुनवाई तक नहीं होगी आपराधिक कार्यवाही...
मुंबई : केरल हाईकोर्ट ने कल अभिनेत्री सनी लियोनी, उनके पति डेनियल वेबर और उनके एक कर्मचारी को राहत दी है। कोर्ट ने तीनों के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस जियाद रहमान एए ने लियोनी की उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तारीख तक आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई है।
मिली जानकारी के अनुसार सनी लियोनी, उनके पति और कर्मचारी के खिलाफ केरल स्थित एक इवेंट मैनेजर ने केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि लियोनी को इवेंट में शामिल होने और परफॉर्मेंस देने के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया गया था, फिर भी एक्ट्रेस नहीं आर्इं। इसके बाद राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार साल पहले कोझीकोड में स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कंपनी के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के कथित तौर पर उल्लंघन को लेकर सनी और बाकी दो के खिलाफ केस दर्ज किया था। उनके खिलाफ धारा ४०६, ४२० और ३४ के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सनी, उनके पति और कर्मचारी तीनों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई और याचिका दायर कर दावा किया कि वे निर्दोष हैं और किसी भी तरह के अपराध में शामिल नहीं हैं। एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि उन्हें इस केस की प्रक्रिया के दौरान काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है, जबकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने इन्हीं आरोपों के साथ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था, जिसे जुलाई २०२२ में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया था। इन्हीं सब बातों को लेकर उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
