संजय राऊत की जमानत अर्जी पर ९ नवंबर को फैसला

मुंबई, शिवसेना नेता संजय राऊत की जमानत अर्जी पर सत्र न्यायालय की ईडी की विशेष अदालत ९ नवंबर को फैसला देगी। विशेष सत्र न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे के सामने बुधवार को सुबह सुनवाई हुई। इस अवसर पर ईडी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। उसे संज्ञान में लेते हुए न्यायाधीश ने संजय राऊत की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय की दिवाली की छुट्टी से पहले हुई पिछली सुनवाई में ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जिरह किया था और लिखित पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। उसके तहत बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एडवोकेट आशीष चव्हाण ने लिखित जवाब पेश किया। उसे संज्ञान में लेते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश देशपांडे ने स्पष्ट किया कि संजय राऊत और प्रवीण राऊत दोनों की जमानत अर्जी पर एकसाथ ही फैसला सुनाया जाएगा। साथ ही फैसले को सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई ९ नवंबर के लिए टाल दिया। इस अवसर पर संजय राऊत की ओर से एड. विक्रांत साबणे ने पक्ष रखा।