हाईकोर्ट के आदेश पर 8 मंजिली इमारत पर चला हथौड़ा
भिवंडी. भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत नागांव के एक भूखंड पर 3 मंजिल इमारत का परमिशन लेकर डेवलपर ने 5 अवैध मंजिलें और चढ़ा दी थीं. उक्त अवैध इमारत के हिस्से के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बिल्डिंग के 8 में से 5 अवैध मंजिल को तोड़ने का आदेश मनपा प्रशासन को दिया है. न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए भिवंडी मनपा प्रभाग समिति-5 के प्रभाग अधिकारी बालाराम जाधव के मार्गदर्शन में बिल्डिंग के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है.
गौरतलब है कि नागांव के भूखंड संख्या 33 और 34 पर डेवलपर मोहम्मद आलम मोहम्मद अनीस अंसारी ने महानगर पालिका प्रशासन से उक्त भूखंड पर केवल 3 मंजिल इमारत निर्माण करने का परमिशन लिया था जबकि डेवलपर्स ने 3 की जगह 8 मंजिली इमारत खड़ी कर दी. इसके विरुद्ध अरविंद जैसवार और रियाज हसन शेख ने मुंबई हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं. दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने मनपा प्रशासन को आदेश दिया कि अवैध निर्माण के द्वारा बनाई गई 5 मंजिल को तोड़कर 22 जनवरी तक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें. न्यायालय के आदेश पर अवैध इमारत के हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करने पर भिवंडी शहर में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है.
