बच्चों के साथ सफर करने से कट सकता है चालान, जानें कैसे

नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद बढ़े जुर्माने को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन, भारी जुर्माने के साथ कुछ अन्य प्रावधानों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। खासतौर पर अपने बच्चों को साथ लेकर सफर करने वालों को। कहीं, ऐसा न हो कि बच्चे को साथ लेकर सफर करना आपके चालान का कारण बन जाए।
माता-पिता बाइक पर घर से निकलें तो ध्यान रखें कि क्या उनके साथ उनका बच्चा भी है। अगर उनके साथ मौजूद बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो उसे तीसरी सवारी माना जाएगा। उसके खिलाफ नए मोटर व्हीकल एक्ट में चालान का प्रावधान है। उसे तीसरी सवारी मानकर धारा 194ए में प्रति सवारी 200 रुपये का चालान किया जाएगा। ऐसे में अगली बार ध्यान रखें कि बाइक पर चलते समय दो सवारी होने के बाद अपने साथ चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को लेकर न चलें।

सीट बेल्ट भी अनिवार्य : यही नहीं, सरकार ने अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए भी कार में सफर के दौरान सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर वह ऐसा करता हुआ नहीं पाया जाता है तो इस श्रेणी में सेक्शन 194बी में 1000 रुपये के चालान का प्रावधान है। अगर वह सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसके लिए सेफ्टी सीट जो बच्चों के लिए आती है उसका प्रयोग करना पड़ेगा।